दिल्ली महिला आयोग में कथित उल्लंघन और त्वरित कार्रवाई
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के उनकी नियुक्ति की।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तेजी से हटा दिया है. आरोप है कि पूर्व चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की। आदेश में DCW अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आयोग के लिए केवल 40 पद स्वीकृत हैं, और वह कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं रख सकता है।
डीसीडब्ल्यू विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि नई नियुक्तियां करने से पहले आवश्यक पदों का मूल्यांकन या अतिरिक्त वित्तीय खर्चों के लिए अनुमोदन नहीं किया गया था।