पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ महिला पहुंची थाने, लगाया छेड़खानी का आरोप; गवर्नर बोस ने किया खंडन

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ महिला पहुंची थाने, लगाया छेड़खानी का आरोप; गवर्नर बोस ने किया खंडन

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महिला ने राज्यपाल पर उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इसका खंडन किया और इसे राजनीतिक रंगमंच की संज्ञा दी.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर दुर्व्यवहार का आरोप

खुद को कोलकाता राजभवन की अस्थायी कर्मचारी बताने वाली एक महिला ने गुरुवार शाम को एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि ऐसा दो बार हुआ। गवर्नर बोस ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया. इस आरोप से बंगाल में हंगामा मच गया और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विशेष रूप से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बंगाल में तीन अभियान रैलियों को संबोधित करने से पहले गुरुवार रात राजभवन में रुकने वाले थे।

राज्यपाल ने किया खंडन

“टीएमसी नेता पांजा जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और भाजपा इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, खासकर जब से वे अक्सर महिला सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। इस संबंध में, राज्यपाल ने रात 9:20 बजे के आसपास एक बयान जारी किया, जिसमें आरोप से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि किसी ने आरोप को राजनीतिक चाल बताते हुए उनकी छवि खराब करने के लिए चुनावी परिदृश्य का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की।”

कोलकाता पुलिस के किसी अधिकारी ने अभी तक इस आरोप पर कोई टिप्पणी नहीं की है. रात साढ़े नौ बजे तक शिकायत के आधार पर कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं किया गया है। लालबाजार स्थित पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि शीर्ष आईपीएस अधिकारी एक बैठक में थे और कानूनी सलाह ले रहे थे क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी आपराधिक या नागरिक मामला दर्ज करने पर रोक लगाता है।

राज्यपाल पर लगे आरोपों को लेकर विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “हमें यह निर्धारित करने की जरूरत है कि क्या आरोप सही हैं या कोई साजिश है। 26,000 शिक्षकों ने अपनी नौकरी खो दी, और संदेशखाली में तृणमूल से जुड़े मुद्दे थे। हमें इसका आकलन करना चाहिए कि क्या यह शिकायत है।” राजनीति से प्रेरित है।” हालांकि, अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है।

क्या राज्यपाल पर दर्ज हो सकता है केस?

त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने कहा कि राज्यपाल संविधान द्वारा संरक्षित हैं। उन्होंने अनुच्छेद 361 का हवाला दिया, जो राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रोकता है। रॉय ने राज्यपाल पर व्यक्तिगत भरोसा व्यक्त किया, क्योंकि वे उन्हें एक आईएएस अधिकारी के रूप में उनके समय से जानते थे, और इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 361 के अनुसार, राज्यपाल आपराधिक और नागरिक आरोपों से मुक्त हैं। रॉय ने टीएमसी पर अपने नेताओं द्वारा संदेशखाली में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपों और कई अन्य घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

 

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